इनकम टैक्स कानून घर या कैपिटल एसेट्स पर इंडिविजुअल या एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन क्लेन करने की इजाजत देता है। शर्त यह है कि पैसे का इस्तेमाल तय समय के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए करना होगा
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