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काम के बाद नो ऑफिस कॉल और मेल! लोकसभा में पेश हुआ राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025

बिल के अनुसार, अगर कोई कंपनी या संस्था नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर अपने कर्मचारियों के कुल वेतन का 1% जुर्माना लगाया जा सकता है। यह बिल हर कर्मचारी को यह अधिकार देता है कि वे काम से जुड़े कॉल, ईमेल या दूसरे डिजिटल जरिए से काम के समय के बाद पूरी तरह ‘डिसकनेक्ट’ रह सकें।

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